गुरुवार, 7 मार्च 2019

कौन हैं निःशुल्क क़ानूनी सहायता प्राप्त करने के हक़दार???


कौन हैं निःशुल्क क़ानूनी सहायता प्राप्त करने के हक़दार? 1987 के अधिनियम की धारा 12 अनुसार निम्नलिखित लोग क़ानूनी सहायता पाने के हक़दार हैं- (1) SC / ST (2) महिलायें अथवा बच्चे (3) मानव तस्करी से पीड़ित (4) सामूहिक आपदा जैसे कि बाढ़, सूखा से परेशान व्यक्ति (5) जातीय हिंसा से पीड़ित व्यक्ति (6) वर्ग विशेष पर अत्याचार (पीड़ित व्यक्ति अल्प-संख्यक समुदाय से है.) (7) दिव्यांग (PWD) (8) औद्यौगिक कामगार (9) ऐसे व्यक्ति जिनकी वार्षिक आय 1,00,000 /- रुपये से काम है।

कोई टिप्पणी नहीं:

एक टिप्पणी भेजें

Feke News

फेक न्यूज़ का जो पूरी तरह शिकार हो जाता हैं तंदुरुस्त होने के बावजूद भी बीमार हो जाता हैं